केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बुधवार को राज्य सभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को सीआईएसएफ विंग (अधीनस्थ रैंक) समूह ‘ख’ और ‘ग’ पद भर्ती नियम 2010 में संशोधन को अधिसूचित किया है।
जिसके तहत सीआईएसएफ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियों के 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने केंन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स (सीएपीएफ एंव एआर) में क्रमश: कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) / राइफलमैन के पद पर भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीर की नई श्रेणी के सृजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया और उनके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए है।
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के भर्ती नियमों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को शामिल करके आवश्यक संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल (सीआरपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के मामले में भी इसी तरह की कार्रवाई अधिसूचना के अंतिम चरण में है।
मंत्री ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या सहित रिक्तियों का ब्यौरा भी दिया है। यह इस प्रकार है
बल का नाम- रिक्तिया- भर्ती किए कार्मिक संख्या
एसआर- 4,393- 5,631
बीएसएफ- 20,963- 9,094
सीआईएसएफ- 16,370- 9,792
सीआरपीएफ- 29,756- 1,788
आईटीबीपी- 5,400- 2,051
एसएसबी- 8,410- 3,516
कुल 85,292- 31,602
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