जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कन्याओं के सामूहिक विवाह 21 फरवरी 2023 को सम्पन्न कराया जाना है।
योजना के अंतर्गत योजना के तहत कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 से अधिक होनी चाहिए।
कन्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवार की सदस्य होनी चाहिए। वर व वधु का प्रथम विवाह होना चाहिए तभी वह योजना के लिए पात्र होगी। विवाह हेतु पात्रता रखने वाली वर/वधु या उनके परिवार के सदस्य नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक तथा विकासखण्ड के एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर मांगे गए दस्तावेज के साथ 18 फरवरी 2023 तक पूर्ण रूप से भरकर आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
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