रायपुर-प्रदेश में अलग-अलग नगरीय निकाय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को उस समय तगड़ा झटका लगा है जब नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त आयुक्त और समस्त संचालक और समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारीयों को पत्र जारी करके यह बताया गया है कि नगरीय निकाय के कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उच्च कार्यालय से उनका मार्गदर्शन मांगना अनुचित है ।
दरअसल जबसे पुरानी पेंशन योजना लागू हुई है स्थानीय कार्यालयों द्वारा उच्च कार्यालय को पत्र लिखकर इसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा था अब उच्च कार्यालय से अवर सचिव ने पत्र लिखकर निचले कार्यालय के सभी अधिकारियों को बताया है कि ओपीएस के लिए राज्य सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह नगरीय निकायों में लागू नहीं होगा ऐसे में एनपीएस के संबंध में 2008 में जो पत्र जारी हुआ था उसी पत्र के तहत कार्यवाही किया जाना है जिसका सीधा मतलब है कि नगरीय निकाय के कर्मचारी एनपीएस के दायरे में ही रहेंगे और उन्हें इसका का लाभ नहीं मिलेगा ।
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