CG ब्रेकिंग: गुमास्ता लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर, खत्म हुआ यह नियम…

Gumasta License जरुरी खबर: कारोबार या व्यापार के लिए गुमास्ता लाइसेंस अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में यह लाइसेंस नगरीय निकायों के माध्यम से जारी होता है। छत्तीसगढ़ में इसके नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त हो चुकी है।
– 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा
– सीएम की घोषणा के बाद जारी हुई थी अधिसूचना
– सरकार की मितान योजना के तहत भी बनता है गुमास्ता लाइेंसस
रायपुर: कारोबार और व्यापार के लिए गुमास्ता लाइसेंस जरुरी है। छत्तीसगढ़ में पहले गुमास्ता लाइसेंस का हर वर्ष नवीनीकरण करना पड़ा था, लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिनुअल का बाध्यता समाप्त कर दी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। इसके आधार पर सरकार ने अधिसूचना जारी इस इस नियम को लागू कर दिया। आदेश में कहा गया है कि गुमास्ता लाइसेंस बार-बार नहीं बनाने पड़ेंगे। हालांकि दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस का रिनुवल हर साल कराना होगा।
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