CG: जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, शादी में सिर्फ 100 और अंत्येष्टि में 50 लोग हो सकेंगे शामिल

छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद अब जिलों में सख्तियां बढ़ी दी गई है। इसी बीच अब कोरिया जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस संबंध में District administration कलेक्टर श्याम घावड़े आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।

कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही होटल-रेस्टोरेंट, सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं जिला प्रशासन ने वैवाहिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी सख्त हो गई है। जिले में अब वैवाहिक कार्यक्रम में 100 लोग और अंत्येष्टि में 50 लोग ही District administration शामिल हो सकेंगे। सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।

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