CG: जिले में अब एक ही परमिशन पर बनेंगे सभी के घर, प्रशासन ने घर बनाने की विधि को लेकर किये ये बड़े बदलाव

DURG: अब मकान बनाने के लिए नजूल कार्यालय से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है. सीधे निगम कार्यालय से बिल्डिंग परमिशन लेकर मकान बनाना शुरू कर सकते हैं.

अगर आप अपने सपनों का घर, दुकान या अन्य कोई निर्माण करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने मकान बनाने की अनुमति से जुड़ी एक बड़ी बाधा को खत्म कर दिया है. अब मकान बनाने के लिए नजूल कार्यालय से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है. सीधे निगम कार्यालय से बिल्डिंग परमिशन लीजिए और मकान बनाना शुरू कर दीजिए. यह आदेश दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में लागू नहीं होगा.

जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया
दुर्ग के कलेक्टर ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र को छोड़कर दुर्ग जिले के अन्य नगरी निकाय क्षेत्रों में नजूल सीटें उपलब्ध नहीं हैं. इसके कारण जिले के नागरिकों के हित को देखते हुए दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र को छोड़कर, जिले के अन्य नगरी निकाय क्षेत्रों के लिए घर बनाने के लिए पहले एनओसी लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है.

अब इन नगरी निकायों में बिल्डिंग परमिशन लीजिए और घर बनाना शुरू कर दीजिए पहले घर बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन के साथ-साथ एनओसी भी लेने की बाध्यता थी. उसे जिला प्रशासन ने खत्म कर दिया है. अब नजूल अधिकारी के समक्ष विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही अब राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल की जांच भी नहीं की जाएगी.

पहले घर बनाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होता था
पहले घर बनाने के लिए निगम के द्वारा एनओसी लिया जाता था. उसके बाद बिल्डिंग परमिशन के लिए आवेदन किया जाता था. बिल्डिंग परमिशन और एनओसी मिलने के बाद राजस्व निरीक्षक आपके जमीन पर आकर निरीक्षण करते थे. फिर उसके बाद एनओसी का सर्टिफिकेट देते थे. फिर जाकर कहीं घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती थी. लेकिन अब इन सभी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. अब घर बनाने के लिए सिर्फ नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन लेना होगा और उसके बाद घर बनाना आप शुरू कर सकते हैं. अपना तो एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही राजस्व निरीक्षक के निरीक्षण करने का इंतजार करना पड़ेगा.

दुर्ग नगर निगम में यह आदेश नहीं होगा लागू
जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले में नजूल की जमीन केवल दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में ही बची है. इसलिए यह आदेश दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में लागू नहीं होगा. इसके अलावा जिले में नगर पालिक, निगम भिलाई, भिलाई तीन चरोदा और रिसाली सहित नगर पालिका रिसाली, कुम्हारी, जामुल, अहिरवारा और पाटन आदि क्षेत्र में लागू किया जाएगा.