धीरेंद्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट में याचिका दायर, अंधविश्वास फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

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मध्यप्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. मुजफ्फरपुर जिले के एसीजीएम फर्स्ट वेस्ट के कोर्ट में हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचने के मामले में उनके खिलाफ सोमवार परिवाद दायर किया गया है.

मुजफ्फरपुर कोर्ट के वकील सूरज कुमार ने दावा किया कि शास्त्री ने समाज में अंधविश्वास फैलाने के अलावा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

भगवान की तुलना खुद से की जाने को लेकर परिवाद दायर किया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई 2023 को रखा गया है. वहीं, बता दें कि बागेश्वर धाम के सरकार का कार्यक्रम 13 से 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में होगा. स्वयंभू संत धीरेंद्र शास्त्री की पटना यात्रा से पहले एक वकील ने सोमवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर किया गया. मामले की सुनवाई 10 मई को निर्धारित की गई है. वकील सूरज कुमार ने कहा, उदयपुर में अपने भाषण के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया कि वह भगवान हनुमान के अवतार हैं. इस तरह के दावों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं. इसलिए, मैंने उसके खिलाफ मुजफ्फरपुर एसीजेएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 295ए, 298 और 505 के तहत मामला दर्ज किया है.