IRDAI ने दुर्घटना में पीड़ितों के परिजनों के लिए बीमा क्लेम की प्रक्रिया आसान कर दी है। बीमा नियामक संस्था ने कहा है कि बीमा कंपनियों को ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के दावों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।

साल के सबसे बड़े कोरोमंडल Train Accident के पीड़ितों और उनके परिवारों के हित में IRDAI ने बड़ा फैसला लिया है। IRDAI ने दुर्घटना में पीड़ितों के परिजनों के लिए बीमा क्लेम की प्रक्रिया आसान कर दी है। बीमा नियामक संस्था ने कहा है कि बीमा कंपनियों को ओडिशा रेल हादसे के पीड़ितों के दावों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।
बता दें, train accident odisha hindi में अब तक करीब 288 लोगों की जान जा चुकी है. हादसा इतना भयानक था कि इसने लोगों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्रालय और बड़े कारोबारी पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं।
बिना किसी फॉर्मेलिटी के मिलेगा क्लेम:
जानकारी के मुताबिक, बीमा क्लेम करने के लिए पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों को कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। क्लेम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसी तरह की औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनियाँ स्वयं पीड़ितों को ढूँढेंगी और उनके दावों का निपटान करेंगी।
IRDAI ने जारी किया सुओ-मोटो:
IRDAI ने स्वत: संज्ञान जारी कर सभी बीमा कंपनियों को जिला प्रशासन या रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने को कहा है। और इन लोगों की सूची मांगी गई है जिस दिन या तो रेल दुर्घटना में उनकी जान गई है या वे घायल हुए हैं। इसकी कंपनियों के लिए क्लेम की अटैचमेंट खुद शुरू करें और इसे जल्द से जल्द शुरू करें। उनके रिश्तेदारों को इससे संबंधित मदद मिल सकती है।
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