राजधानी के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, जानिए क्या था पूरा मामला

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राजधानी के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, जानिए क्या था पूरा मामला

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बाबुओं की मनमानी पर रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है. इसके साथ हुए वर्षों से एक ही जगह पर जमा कर्मचारियों के तबादला का आदेश दिया है. आदेश का परिपालन करने के बाद जानकारी देने का निर्देश दिया है.

जानिए क्या था पूरा मामला

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पदस्थ क्लर्क की मनमानी चलती है. वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, और मनमानी करते हैं. कामकाज पर ध्यान नहीं देते. पीड़ित के साथ मारपीट की और उसी के खिलाफ ही झूठी शिकायत के आधार पर जुर्म दर्ज करा दिया है. अधिवक्ता की जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने खमतराई थाना प्रभारी, रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था.

मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में हुई. जस्टिस व्यास ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कीर्तिमान राठौर को जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने वर्षों से एक ही जगह पर जमे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से बदलने का आदेश दिया है. वहीं खमतराई थाना प्रभारी की अनुपस्थिति को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई . राज्य शासन के अधिवक्ता ने बताया कि वीआइपी ड्यूटी में होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए. अधिवक्ता की जानकारी के बाद कोर्ट ने जवाब के लिए मोहलत दी.

Updated: December 16, 2023 — 12:57 pm